गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है. यह घोषणा मरवाही विधानसभा उपचुनाव के समय की गई थी। यह मांग तीन साल से लंबित थी. इससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है.
जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 (1) क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जिला – गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही अंतर्गत नगर पंचायत गौरेला एवं नगर पंचायत पेण्ड्रा को निम्न वर्णित अनुसूची के अनुसार नगर पालिका परिषद गौरेला एवं नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा के रूप में गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.
नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद गौरेला की सीमाएं होंगी. नगर पंचायत पेण्ड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा की सीमाएं होंगी. उपरोक्त आशय के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त विषय में अपनी आपत्ति / सुझाव कलेक्टर-गौरेला-पेण्ड्रा – मरवाही को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय के लिए कार्यालयीन दिवस और समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.
देखिए आदेश की कॉपी-
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