वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार एवं प्लाटून कमांडर के पद पर की जा रही भर्ती को लेकर जारी मेरिट सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है.

CG BREAKING: High Court dismisses

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राहुल शर्मा एवं सचिन निधि ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक सूची में चयन, कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाना था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में ही वर्ग वार छंटनी कर सूची तैयार की गई, जो नियम के विरुद्ध है.

दायर याचिका में बताया गया कि जिस कारण याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ रहा है. नियमों की अनदेखी कर जारी की गई सूची को निरस्त किया जाना चाहिए.

बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने सभी उत्तर वादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी.

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