बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में एक 59 साल के मकान मालिक ने किराएदार अविवाहित युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ एक वर्ष तक दुष्कर्म किया। युवती जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने दर्द की दवा बताकर गर्भपात की दवा खिला दी। थोड़ी देर बाद युवती तड़पने लगी और बेहोश होकर गिर गई, इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में युवती के पेट में पल रहे भ्रूण की भी जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 59 वर्षीय आरोपी मकान मालिक सुनील कुमार घरडे को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डौंडीलोहारा थाने में 10 मार्च को युवती की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। मृतिका की मां से पूछताछ में पता चला कि वह अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ लगभग तीन वर्षों से आरोपी सुनील घरडे के मकान में किराए पर रह रही है। नौ मार्च की रात करीब साढ़े नौ से 10 बजे के बीच मृतिका को अचानक कमर, पेट और पैरों में तेज दर्द होने लगा। इस दौरान मकान मालिक सुनील दवा लेकर आया और युवती को दर्द की दवा बताकर खाने के लिए कहा। युवती ने जैसे ही वह गोली खाई, कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह छटपटाने लगी और पलंग पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गई।

घर से निकालने की धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म

परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों से पूछताछ में पता चला कि मृतिका कुंवारी थी। मकान मालिक आरोपी सुनील द्वारा मृतिका को जान से मारने की धमकी देकर और उसके परिवार को अपने किराए के मकान से निकालने की धमकी देकर पिछले एक वर्ष से कई बार दुष्कर्म किया जा रहा था। आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से पीड़िता को जान बूझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया, जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई। जांच उपरांत सुनील कुमार घरड़े पिता स्व. झुमूक लाल उम्र 59 वर्ष निवासी रामनगर डौंडीलोहारा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।