शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चावल खरीदी में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ रायपुर के दो अलग-अलग थानों में धोखाधड़ी का केस दर्ज था. जिसमें से मुंबई निवासी ऋषभ मौर्या और अनिल मौर्य तिल्दा में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत लेकर बच गए लेकिन पंडरी थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही दिल्ली निवासी अमित गोयल को भी स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार चावल खरीदी में आरोपियों ने लगभग 4.15 करोड़ रुपये गबन किया था.
जानकारी के अनुसार, अमित चावल उद्योग के संचालक राजेन्द्र अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. मामले के दो आरोपी मुंबई निवासी ऋषभ मौर्या और अनिल मौर्य अग्रिम जमानत लेकर अपने वकीलों के साथ थाने पहुंचे थे. दोनों आरोपी तिल्दा में दर्ज मामले में तो बच गए लेकिन रायपुर के मोवा थाने में दर्ज मामले ने दोनों को जेल भेजा गया. उधर दिल्ली निवासी अमित गोयल को भी स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला चावल खरीदी में लगभग 4.15 करोड़ रुपये गबन करने का था.
आरोपी करीब 13 करोड़ का गबन कर विदेश भागने की फिराक में थे. कोर्ट ने नोटिस जारी कर विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया था. मामले में दो आरोपी अग्रिम जमानत लेकर अपने वकीलों के साथ तिल्दा थाने पहुंचे थे. यहां दोनों को मुचलके पर जमानत दी गई. इसकी जानकारी लगते ही थाने में भीड़ उमड़ी. बीते कुछ महीने पूर्व तिल्दा के अमित चावल उद्योग के संचालक राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी. महाराष्ट्र की चावल एक्सपोर्टर कंपनी किया एग्रो के संचालक अमित गोयल, ऋषभ मौर्या, अनिल मौर्य ने 4 करोड़ 14 लाख 78 हजार 34 रुपये की धोखाधड़ी की थी. आरोपियों से लगातार पैसे मांगने पर भी ना देने और गुमराह करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
इसके बाद तीनों अभियुक्तों ने रायपुर सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी ली थी. बताया गया कि 2 जून को अग्रिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन तिल्दा थाना में उनको गिरफ्तारी देना था. आरोपियों ने अपने तरफ से एक वकील साथ में लाया था. वकील ने बताया कि 9 करोड़ दिए हैं, बाकी के रुपये धीरे से दिया जाएगा. तब तक धैर्य बनाए रखने के लिए बोला गया था. अमित चावल उद्योग के वकील ने बताया कि बार-बार आरोपियों के घर और दफ्तर के चक्कर काटने के बाद 9 करोड़ दिया गया और बाकी रुपए गबन करने की मंशा से जानबूझकर लटकाया गया है.
आरोपियों ने कोर्ट को धोखा में रखा कि विदेश की कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से सब साफ है कि इनका पैसा दुबई से आ गया है. फिर भी नीयत खराब करके पैसा नहीं दिया जा रहा था. फिलहाल अग्रिम जमानत लेकर तिल्दा थाना पहुंचे दोनों आरोपियों को मोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर 30 दिन की रिमांड में जेल भेज दिया है.
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