दुर्ग. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) जिले में एक मनचले को अदालत (Court) ने 2 साल तक जेल (Jail) में रखने की सजा सुनाई है. मनचला युवक नाबालिग लड़की की मर्जी के बगैर ही चुंबन (Kiss) किया था. साल 2018 में हुई इस घटना पर  आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट ने बीते 14 सितंबर को निर्णय दिया है.

दुर्ग न्यायालय के विशेष न्यायाघीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया था. आरोपी कामता पटेल ने नाबालिग को धोखे से चुंबन किया था. मामले में विचारण के बाद आरोपी दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा दी है.

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प्रकरण के मुताबिक दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बाजार से वापस अपने घर जा रही थी. घर से ही कुछ दूरी पर आरोपी कामता पटेल ने पीछे से उसे पकड़ा और उसके कंधे पर चुंबन किया. घटना के बाद लड़की चौंक गई. युवक की इस हरकत की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी.

इसके परिजन उतई पुलिस थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. मामले में जांच के बाद चार्जशीट पेश की गई. इस पर कोर्ट ने बीते 14 सितंबर को फैसला दिया है.

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