सुप्रिया पांडेय, रायपुर। अवैध बालगृह संचालन का मामले में बाल संरक्षण आयोग ने राखी थाने को भेजा पत्र है. साथ ही संचालक नरेश महानंद के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. नरेश महानंद ने बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग ने जांच पड़ताल की. अब बाल संरक्षण आयोग ने राखी थाने को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
बाल संरक्षण आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश
बाल संरक्षण ईकाई के जिला अधिकारी नवनीत स्वर्णकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संचालक नरेश महानंद ने बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जो जेजे एक्ट की धारा 74 का उल्लंघन करता है. इसलिए पुलिस इस पर भी कार्रवाई करे. संचालक नरेश महानंद ने लापरवाही बरती है. यह नियम के खिलाफ है.
गौरतलब है कि अवैध बालगृह संचालन के मामले में पुलिस ने संचालक नरेश महानंद पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. अब बाल संरक्षण आयोग भी अब इस मामले में संज्ञान ले रहा है. क्योंकि नरेश महानंद ने उन्हीं बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जिन बच्चों को उन्होंने एनजीओ में रखा हुआ था. अब नरेश महानंद की मुश्किलें और बढ़ सकती है. संचालक पर और भी धाराओं पर कार्रवाई हो सकती है.
इसे भी पढ़ें: अवैध बालगृह मामला: संचालक ने बच्चों की सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी तस्वीर, अब बाल संरक्षण आयोग भी कर रहा एक्शन की तैयारी
यूट्यूब के माध्यम से नरेश महानंद के द्वारा सार्वजनिक प्रचार प्रसार किया जा रहा था, कि वे बच्चों को मुफ्त में बेहतर शिक्षा और आवास देंगे. नरेश महानंद ने सार्वजनिक बाल आश्रम का बोर्ड लगाया था. इस वजह से बच्चों के परिजन संचालक नरेश महानंद के झासें में आ गए थे. अब संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
बता दें कि 19 बच्चे मध्य प्रदेश के थे, जिनमें 18 बालक, बालिकाएं मंडला जिले के और एक बालक बालाघाट जिले का था. मंडला जिले से 8 सदस्यीय पुलिस की टीम आई और बच्चे अब अपने राज्य पहुंच गए हैं. साथ ही संचालक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. संचालक को जेल भेजा जा चुका है.
read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material
दुनियाभर की कोरोना अपडेट देखने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक