गौरव जैन, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही। कोटमी पुलिस चौकी इलाके में रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है. पेण्ड्रा रोड एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हैवान को 20 साल की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, 7 जनवरी 2021 को 9 साल की बच्ची से बलात्कार किया था. आरोपी लक्ष्मण सारथी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1000 का जुर्माना लगाया गया है. एडीजे किरण थवाईत ने फैसला सुनाया है.
जनवरी 2021 को यह नाबालिग बच्ची जब अपने घर में अकेली थी. उसके घर के पास ही रहने वाला आरोपी लक्ष्मण सारथी अकेली पाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया.
इस पर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पेंड्रारोड की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को एक हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक