बलौदाबाजार. पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सुनाया. मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया नगर का है.

पूरा मामला 15 मई 2024 का है. कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में घरेलू विवाद में पति विनय दुबे ने पत्नी सरस्वती कुर्रे को पहले फर्श पर पटक दिया, फिर आंगन में रखे पत्थर से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही सरस्वती की मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने मृतका के शव को घसीटकर घर के बाहर नाली में फेंककर मौके से फरार हो गया था.

मामले में मृतका की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था. जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया गया. पर्याप्त सबूतों और पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी विनय दुबे (32 वर्ष) को धारा 302 भादवि एवं 3(2)(V-क) अजा/अजजा अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले की विवेचना एसडीओपी निधि नाग और थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा ने की.