रायपुर। CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है, उससे पहले राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के चलते शराब के अवैध निर्माण, संग्रहण, विक्रय, वितरण और परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की संयुक्त टीम लगातार चेकिंग कार्रवाई कर रही है. 17 नवंबर को चुनाव के पहले राज्य में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान वाहनों समेत डिलीवरी बॉय (अमेजान, जोमेटो) के बैगों की भी आकस्मिक जांच की जाएगी.
राज्यों की निकटवर्ती जिलों में भी बंद रहेगी शराब दुकानें
विशेष सचिव सह आयुक्त आबकारी महादेव कावरे ने बताया कि, द्वितीय चरण के निर्वाचन को देखते हुए आबकारी केन्द्रों को घोषित शुष्क अवधि अनुसार सीलबंद करने और शुष्क अवधि में अपने प्रभाव क्षेत्र में सघन गश्त कर मादक पदार्थों के विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं. सीमावर्ती राज्यों की निकटवर्ती मदिरा दुकानों को भी संबंधित जिलों में भी शुष्क अवधि घोषित करने की कार्यवाही की गई है.
डिलीवरी पार्टनर्स के बैग भी होंगे चेक
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समस्त जांच चौकियों विशेषकर उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र से लगे सीमावती जांच चौकियों विशेषकर – महासमुंद, बस्तर, जशपुर, रायगढ़ और अविभाजित राजनांदगांव जिलों में सूक्ष्मता से वाहनों की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. इस दौरान परिवहनकर्ताओं के गोदामों तथा डिलीवरी बॉय (अमेजान, जोमेटो) के बैगों की भी जांच की जाएगी. इस दौरान किसी के पास अवैध शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ विधि के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि राज्य में अवैध सामग्रियों के परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. आदर्श आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अब तक 33,084 लीटर शराब, 2,07,250 किलो ग्राम महुआ लाहन, 5 किलो गांजा एवं 63 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसका बाजार मूल्य 3 करोड़ 11 लाख 83 हजार 223 रूपये आंकी गई है।
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