बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा नियम 2014 के तहत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ता राहुल यादव व अन्य बीएससी वानिकी स्नातक, एमएससी वानिकी स्नातकोत्तर धारी हैं.

विज्ञापन में वानिकी स्नातक अभ्यर्थियों एवं वानिकी स्नातोकोत्तर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पदों पर आरक्षण एवं परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र-2 में 50 प्रतिशत प्रश्न वानिकी संकाय से लिए जाने के लिए विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन विभाग एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मामले का निराकरण नहीं किया गया.

लिखित परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया. इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता राहुल यादव और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में भर्ती नियम में विसंगति दूर करने या संशोधन करने की मांग की गई. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ में हुई.

इसे भी पढे़ं : सुरक्षाकर्मी की काटी जा रही छुट्टियां, विरोध में परिवार के साथ बैठा धरने पर, जानिए क्या है मामला