CG High Court News: रायपुर/ बिलासपुर. बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे को बिना पद से इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 चुनाव में नामांकन फॉर्म जमा कर चुनाव में भाग लिए जाने की अनुमति देने के विरूद्ध याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस पर 24 सितंबर को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को भी जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. याचिका में बताया गया कि, 30 सितंबर को स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था. चूंकि इस बीच बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत बिना अपने पद से त्याग पत्र दिए चुनाव का फॉर्म भरने तथा चुनान में भाग लेने के लिए ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया था.


शैलेंद्र दुबे को इसकी जानकारी थी इसके बाद भी 11 वर्षों से अनावृत्त अपने पद का उपयोग करते हुए चुनाव 2025 के नोटिफिकेशन के पूर्व अपने पद से बिना इस्तीफा दिए स्टेट बार काउंसिल 2025 का नामांकन फॉर्म भर कर चुनाव में वह भाग ले रहे थे. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.