छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए करीब दर्जनभर जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है. अब गरियाबंद जिले में भी कलेक्टर ने एक सप्ताह का टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है.
गरियाबंद। कोरोना के रोकथाम को लेकर गरियाबंद जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिले में 23 सितंबरर बुधवार रात 9 बजे से आगामी 30 सितंबर रात 12 बजे तक धारा 144 लागू कर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. मेडिकल दुकानें निर्धारित अवधि में खुलेंगी. गरियाबंद जिला से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास जारी होगा. इसके अलावा जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
गरियाबंद जिले में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ रही है. ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे ने गरियाबंद जिले को कन्टेमेंट जोन घोषित किया है. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1837 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है.
लॉकडाउन के दौरान गरियाबंद जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी. केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा. पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहनों और इमरजेंसी कार्य में लगे वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान करेंगे. अन्य सभी वाहनों के लिए पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण और न्यूज हॉकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें. केवल दुकान/ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा बाकी सभी प्रकार की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.