रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अतिशेष धान की नीलामी, नान के चावल नीलामी की दरों के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि चीन के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले कांकेर जिले में शहीद गणेश राम की बहन गंगा कुंजाम को सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति देने का फैसला लिया गया है.

भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां जो राज्य के लिए आवश्यक हैं, जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है. ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार गत 10 वर्षों और उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षों और उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो. दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन को 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत निजी क्षेत्र , कृषकों , शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया.

योजना में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे, तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों एवं धान बीज उत्पादक कृषकों को 5837.40 करोड़ रुपए की राशि चार किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया.

योजना में खरीफ 2021 की समस्त फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी , रागी , अरहर , मंूग , उड़द , कुल्थी , सोयाबीन , मूंगफल्ली , तिल , रामतिल, कपास , सनई , जूट के साथ साथ कृषि वानिकी तथा गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया. इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे.

खरीफ 2021 से योेजना के अंतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9000 रूपए प्रति एकड़ की दर से 4 किश्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी. के आधार पर औसत रिकव्हरी दर अनुसार कृषकों को एफ.आर.पी. की अंतर राशि 84.25 रूपए प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता के रूप में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया.

गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद /आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व -सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया.

राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया. इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी. ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा. कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान है.

तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया.

सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया.

छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया.

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रूपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया.

मई एवं जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निराश्रित कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया.

एम.एन.आर. ई की योजना सोल

जानें बिंदुवार
  • – राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 16 प्रकरणों की वापसी का निर्णय
  • – मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू होगी. धान के स्थान पर यदि कृषक प्लांटेशन करेंगे तो प्रति एकड़ दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
  • – राजीव गांधी न्याय योजना पर चर्चा. किसानों को हर साल 9 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे. सोयाबीन, तिल, कुटकी,रागी और रामतिल के फसलों को भी योजना के दायरे में लाया गया. योजना में दायरे में अब कुल 13 फसलों को लाया गया.
  • – धान के स्थान पर यदि किसान दूसरी फसलों का पंजीयन कराता है तो उन किसानों को नौ की जगह दस हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा.
  • – गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से अन्य वैकल्पिक खाद्य बनाने का फैसला. वर्मी कंपोस्ट बनाने में 45 से 60 दिन लगते हैं. जैविक खाद्य को 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को दिया जाएगा
  • – डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टरों के पद पर पदोन्नति दी जाएगी.
  • – तृतीय श्रेणी के पदों में अनुकंपा नियुक्ति की दस फीसदी सीमा के नियम में शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया. एक हजार से ज्यादा आवेदन लंबित.
  • – छत्तीसगढ़ के शेड्यूल एरिया में होने वाले चने के वितरण के लिए नैफेड से खरीदी का निर्णय
  • – मंत्रिमंडल ने उप मंत्रिमंडलीय समिति के अतिशेष धान की नीलामी और नान के चावल नीलामी की दरों के प्रस्ताव पर मुहर
  • – कस्टम मिलिंग के लिए तीन माह का बफर स्टॉक रखने का निर्णय
  • – विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के भवन के नियमितीकरण शुल्क में छूट का निर्णय
  • – राजनांदगांव में सोलर प्लांट पार्क विकसित करने 377 हेक्टेयर भूमि ऊर्जा विभाग को रियायती दर पर देने का फैसला.

इसे भी पढ़ें: EXCLUSIVE: सिलगेर के ग्रामीणों का आरोप, पुलिस की गोली से 9 लोगों की मौत,15-20 ग्रामीण घायल, देखिए LIVE फायरिंग का VIDEO…

read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material

दुनियाभर की कोरोना अपडेट देखने के लिए करें क्लिक