बालोद. जिला न्यायालय ने आज 2 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी रवि मिनपाल को 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड और उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 की तहत यह फैसला सुनाया है.
जानकारी के मुताबिक, 7 जून 2022 को मृतका के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सुबह 7 बजे 17 वर्षीय बेटी को आरोपी रवि ने एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते चाकू एवं कुल्हाड़ी से गले में प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही बेटी की मौत हो गई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पंचनामा तैयार किया गया.
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि छात्रा करहीभदर में ट्यूशन जाती थी. 7 जून को रास्ते में उसके आने का इंतजार कर रहा था. स्कूटी से आ रहील छात्रा को इशारे से रोकने का प्रयास किया. इस दौरान वह गाड़ी से गिर गई और चिल्लाने लगी. तभी आरोपी ने चाकू से गले में वार कर दिया. कुल्हाड़ी से 3 बार सिर में प्राणघातक वार किया. इससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ग्राम मटिया होते नारागांव जंगल की ओर भाग गया. जहां गमछा का फंदा बनाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गमछा छोटा होने से वह आत्महत्या नहीं कर पाया तो उसने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया था.
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