रायपुर. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल में थे और वर्तमान में हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए.

जारी निर्देश में कहा गया है कि, जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और 22 अगस्त 2022 से निरंतर हड़ताल में हैं उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाए. उक्त परिपत्र में जारी निर्देश के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में हड़ताल का वेतन नहीं दिया जाएगा. साथ ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा. इन दिनों का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा.

उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाएं तो ऐसे अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे.