टुकेश्वर लोधी, आरंग. शासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है. प्रशासन ने भी इसके विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है. सिंगल यूज पॉलिथीन बैग की दो फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई कर प्रशासन के अधिकारियों ने 12 क्विंटल 35 किलो पॉलिथीन बैग और प्लॉस्टिक जब्त की है. साथ ही दोनों फैक्ट्रियों को सील कर उनके बिजली कनेक्शन को काटने के निर्देश भी विद्युत वितरण कंपनी के स्थानीय अधिकारियों को दिए हैं.
नायब तहसीलदार नारायण चंद्राकर ने आरंग तहसील के कुटेसर स्थित शिवसन्स पॉलिमर्स में छापामार कार्रवाई कर 3 क्विंटल 60 किलो सिंगल यूज प्लॉस्टिक कैरी बैग जब्त किए. वहीं तहसीलदार डॉ. अजंली शर्मा ने विधानसभा चैक के पास सकरी गांव में स्थित संतोषी प्लास्टिक संस्थान में औचक निरीक्षण कर 8 क्विंटल 75 किलो सिंगल यूज प्लॉस्टिक कैरी बैग जब्त किए.
उल्लेखनीय है कि एक जुलाई से शासन ने सिंगल यूज प्लॉस्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. दुकानों और बाजारों में पॉलिथिन में सामान देने पर जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाले छोटे-बड़े कारखानों पर भी छापामार कार्रवाई कर उत्पादन बंद कराया जा रहा है.
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