रायपुर। प्रदेश में 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोरोना टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो गया है. इस टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने एक संशोधित आदेश जारी किया है. जिसमें कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 18 प्लस का एंट्री कोविन पोर्टल में नहीं होगी.

अपने आदेश में आलोक शुक्ला ने कहा कि 18-44 वर्ष के व्यक्तियों के कोविड-19 टीकाकरण किये जाने के लिए पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश में निम्नानुसार संशोधनों का पालन किया जाना तत्काल सुनिश्चित करें. वर्तमान में CoWIN पोर्टल में 18-44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों के लिए सेशन नहीं खोला जाए.

18-44 वर्ष के हितग्राहियों की डाटा एंट्री अभी CoWIN पोर्टल पर नहीं की जाए. यह जानकारी पूर्व में प्रेषित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर में एकत्र की जाए और बाद में इस डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा एंट्री कर सुरक्षित कर लिया जाए, ताकि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर उन्हें डाटा उपलब्ध कराया जा सके.

इसे भी पढ़े- डॉ. आलोक शुक्ला को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश…

आदेश की कॉपी-

स्पोर्ट्स की ये खबरें जरूर पढ़ें

मनोरंजन की ये खबरें जरूर पढ़ें