शिवम मिश्रा, रायपुर. छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. बता दें कि पिछले दिनों शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की अंतरिम और रेग्युलर जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया था.

ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया था कि प्रदेश में 2 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है. पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया. स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अनवर के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार किया था. इस मामले में कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था. मेडिकल ग्राउंड पर इन आरोपियों की जमानत हुई थी.

अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित की ओर से एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य ठीक होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे. इस मामले में 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. तब तक के लिए मोहलत मांगी गई थी. दलीलें सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने इन लोगों की अर्जी खारिज कर दी है और अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित की ओर से चिकित्सा आधार पर आत्मसमर्पण करने का समय देने के लिए विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया गया था. उन्होंने दस्तावेज़ भी दाखिल किए थे और प्रस्तुत किया था कि उनकी ओर से एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है. जिस पर सुनवाई की तारीख 19.10.2023 तय की गई है. दलीलें सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित की अर्जी खारिज कर दी और अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था.