सुप्रिया पांडेय, रायपुर। राजधानी रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं पर छूट दी गई है. वहीं ईद त्योहार के मौके पर भी मस्जिद में केवल 5 लोगों की अनुमति दी है. बाकी सभी लोग अपने-अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा करेंगे.
ईद त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी
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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं. ईद के त्योहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. नमाज के लिए दरगाह/मस्जिद में केवल 5 लोग शामिल हो सकेंगे. लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित मुतवल्ली पर कार्रवाई की जाएगी. अन्य लोग अपने-अपने घरों पर नमाज अदा करेंगे. दरगाह, कब्रिस्तान समेत तमाम स्थानों पर अनावश्यक भीड़ पर कार्रवाई होगी.
अपर कलेक्टर ने ली थी मुस्मिल समाज की बैठक
ईद त्योहार को लेकर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एनआर साहू ने समाज प्रमुखों की बैठक ली थी. उन्होंने सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी थी. बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल रहे.
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समाज ने एकमत गाइडलाइन पर जताई सहमित
मुस्लिम समाज के प्रमुखों ने एकमत से सहमति व्यक्त किया गया कि शासन और जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. पूर्व वर्ष की भॉंति ही त्योहार मनाया जाएगा. जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
5 व्यक्ति मस्जिद में बाकी सभी घर में नमाज करेंगे अदा
मस्जिद में मुतल्लवी सदर समेत केवल 5 व्यक्ति जो प्रतिदिन मस्जिद में नमाज अदा करते है. वही मस्जिद में ईद की नमाज में भी शामिल होंगे. समाज के अन्य सभी व्यक्ति अपने-अपने घर पर ही रहकर ईद की नमाज अदा करेंगे.
देखें निर्देश की कॉपी-
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