धमतरी। नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में धमतरी न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

मामले की जानकारी के अनुसार, 26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड, जिला धमतरी में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(ढ) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था.

जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण की सुनवाई उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.