रायपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध रूप से घरेलू गैस परिवहन कर रहे टैंकर को पकड़ा गया है. घरेलू सिलेंडर में भरे जाने वाली मात्रा में टेंकर में भरे गैस की जब्ती की गई है. जानकारी के मुताबिक टैंकर का आरटीओ लाइसेंस सहित विस्फोटक लाइसेंस भी अवैध पाया गया है. संतोष कुमार और बलराम ध्रुव के खिलाफ द्रवित पेट्रालियम अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
रायपुर खाद्य विभाग ने कार्रवाई
खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने मंदिर हसौद क्षेत्र में कार्रवाई की है. मंदिर हसौद क्षेत्र में गैस भरने का रिफिलिंग प्लांट है, उसी क्षेत्र में बरगढ़ (ओडिशा ) से आ रहे टैंकर को रोककर पूछताछ की गई. वाहन में बैठे व्यक्ति संतोष कुमार ने पहले तो टैंकर के खाली होने, बिगड़े होने पर बनवा कर लाने का बहाना किया. अधिकारियों ने गाड़ी को धर्मकांटा में ले जाकर वजन कराया. इसके बाद टैंकर में 7000 किलो (7 टन) गैस होने का खुलासा हुआ.
7 हजार किलो घरेलू गैस जब्त
वाहन में इंडियन ऑयल कम्पनी का लोगो लगा हुआ था. इस कारण ऑयल कम्पनी का एग्रीमेंट पेपर, विस्फोटक नियंत्रक का लाइसेंस और वाहन के आरटीओ के पेपर मांगे गए. दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पाया गया कि टैंकर संचालक का इंडियन ऑयल कम्पनी से कोई एग्रीमेंट नहीं है.
वाहन का विस्फोटक लाइसेंस और आरटीओ का लाइसेंस की वैधता भी समाप्त हो गई है. संतोष ने बताया कि बरगढ़(ओडिशा) के एक पेट्रोल पंप के पीछे घरेलू गैस का परिवहन करने वाले टैंकर से मोटरपंप के माध्यम से घरेलू गैस निकालते हैं. उसके वाहन में 3 टैंकर्स से निकला घरेलू गैस है.
बिना अधिकृत दस्तावेज, एग्रीमेंट, लाइसेंस के कारोबार किए जाने के कारण 500 सिलेंडर में भरे जाने वाले घरेलू गैस 7000 (7 टन)लीटर सहित टैंकर CG04BT 3572 को सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे, खाद्य निरीक्षक श्वेता दीवान,संदीप शर्मा द्वारा जप्त कर द्रवीकृत गैस(वितरण एवम विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण बनाया गया है.
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