रोहित कश्यप,मुंगेली। जिले में एक बार फिर लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है. कलेक्टर पीएस एल्मा के निर्देशन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है. मेडिकल शॉप की आड़ में अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था. मेडिकल दुकान का लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया था. लल्लूराम डॉट कॉम की खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक को सील किया है.
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मामला लोरमी इलाके के सेमरसल गांव का है. झोलाछाप डॉक्टर राघव कश्यप क्लिनिक के आड़ में लंबे समय से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था. न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर था, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठने का गोरखधंधा चला रहा था. झोलाछाप डॉक्टर के पास न तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री है. न क्लिनिक चलाने का कोई वैध लायसेंस. बावजूद मेडिकल दुकान के आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहा था.
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खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम उक्त क्लिनिक को कई मर्तबा सील कर चुकी थी. बावजूद इसके झोलाछाप डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. क्लिनिक का लंबे समय से चोरी छिपे कर संचालन रहा था. स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर चल रहे गोरखधंधा को Lalluram.com ने प्रमुखता से उठाया. इसके बाद प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ था.
मेडिकल शॉप का लाइसेंस एक्सपायर
मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया. क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की है. कलेक्टर पीएस एल्मा के निर्देशन में लोरमी अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दबिश दी. क्लिनिक संचालक के पास इलाज से सम्बंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. इसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है. मेडिकल शॉप का लाइसेंस भी एक्सपायर पाया गया. मेडिकल दुकान को सील कर दिया है.
क्लिनिक संचालन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
विकासखंड चिकित्सा अधिकारी जीएस दाऊ ने कार्रवाई की है. जीएस दाऊ ने कार्रवाई के बाद lalluram.com को अवगत कराया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमडी टेंदवे ने बताया कि क्लिनिक संचालक को शख्त हिदायत दी गई है. सील होने के बाद चोरी छिपे क्लिनिक संचालन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
झोलाझाप डॉक्टर्स पर होगी कड़ी कार्रवाई
बता दें छत्तीसगढ़ में बढ़ते झोलाझाप डॉक्टर और बना लायसेंस के संचालित मेडिकल शॉप पर कार्रवाई करने की तैयारी बना ली गई है. छत्तीसगढ राज्य उपचर्यागृह और रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि बिना अनुमति के ऑपरेशन संचालित करने वाले हॉस्पिटल और नर्सिग होम सील किए जाएंंगे.
बिना लायसेंस के नर्सिंग होम और मेडिकल शॉप पर की जाएगी कार्रवाई
मुंगेली में कलेक्टर ने नर्सिग होम एक्ट अंतर्गत गठित जिला समिति की बैठक ली. बैठक में नर्सिंग होम जिला नोडल अधिकारी ने डाॅ सुदेश रात्रे ने कई जानकारियां दी उन्होंने कहा कि मुंगेली जिले में निजी स्वास्थ्य संस्था और हाॅस्पिटल का निरीक्षण किया जाएगा. जो नर्सिंग होम के पास लायसेंस नहीं हैं, उनपर कार्रवाई की जाएगी.