बिलासपुर. हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राज्य लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है. और छग पीएससी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार कर परीक्षा में शामिल करने कहा है.

बता दें, कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने बीते 30 नवंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए 210 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया. जिसमें उप-जिलाधीश, जिला आबकारी अधिकारी और अन्य पदों की भर्ती होनी है. जिसके प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम तारीख 20 दिसंबर थी. अब इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होगी.

वहीं याचिकाकर्ता विकास गिडेयन की उम्र 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक थी. इस वजह से उसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया. जिसे लेकर विकास गिडेयन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसमें बताया गया कि, याचिकाकर्ता ने पूर्व में 7 वर्ष शिक्षाकर्मी के पद पर पंचायत विभाग में कार्य किया है. जिसके लिए उन्हें उच्च आयु सीमा में सात वर्ष की छूट मिलनी चाहिए. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए छग पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है.