रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी, जिस पर अमल शुरु हो गया है. इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है.
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के साथ भूपेश बघेल सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत महीने की तनख्वाह से की जाने वाली 10 प्रतिशत की कटौती एक अप्रैल से समाप्त कर दी है. इस संबंध में सरकार की ओर से पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की ओर 8 अप्रैल को तमाम विभाग प्रमुखों को जारी आदेश में बताया गया है कि एक नवंबर 2004 और उसके पश्चात् नियुक्त राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के साथ की जा रही मासिक तनख्वाह में से 10 प्रतिशत की कटौती समाप्त कर दी गई है. इसके साथ ही कमचारियों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जाएगी.