बिलासपुर. शिक्षकों के पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट से रेगुलर टीचर्स को झटका लगा है. कोर्ट ने आज एक मामले में फैसला सुनाते हुए रेगुलर शिक्षकों के याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल रेगुलर शिक्षकों ने शासन द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए तय वर्षों में दी गई रियायत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है.
ज्ञात हो कि सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा. कुछ दिनों बाद शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें संशोधन करते हुए अनुभव लिमिट को 3 वर्ष कर दिया. इसके बाद प्रदेशभर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.
इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. आज हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के बाद अब साफ हो गया कि शासन द्वारा 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति दी गई पदोन्नति यथावत रहेगी.
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