रोहित कश्यप, मुंगेली. हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सामुदायिक भवन में रात को आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या की थी. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने हत्या के आरोपी लालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाचाका निवासी खोरबहरा उर्फ महेतरु सिंह राजपूत और संजय सिंह राजपूत को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.
अभियोजन के अनुसार 6 जुलाई 2020 को रात्रि करीब 8 बजे प्रार्थी बलदेव सिंह राजपूत खाना खाकर सो गया था. रात्रि करीब 10 बजे पेशाब करने उठकर घर के बाहर पेशाब कर रहा था. उसी समय सामुदायिक भवन से उनका भाई कैलाश सिंह राजपूत (मृतक) ने बचाव-बचाव की आवाज लगाई, तब प्रार्थी बलदेव राजपूत आवाज सुनकर सामुदायिक भवन की ओर दौड़ते हुए गया तो सामुदायिक भवन के अंदर से आरोपी खोरबहरा राजपूत, संजय राजपूत, रामसिंह, हेमंत सिंह सहित अन्य लोग तब्बल, छुरी, लाठी हाथ में लिए हुए प्रार्थी को देखकर भागने लगा.
प्रार्थी को देखकर भाग गए थे आरोपी
प्रार्थी ने दौड़कर युवाओं को पकड़ने की कोशिश की किंतु वे भाग गए. जब प्रार्थी सामुदायिक भवन के अंदर जाकर देखा तो उसका भाई कैलाश पलंग में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और गर्दन अधकटा पलंग के नीचे लटका हुआ था.प्रार्थी ने घटना देखकर तत्काल अपने घर गया और अपने भाई रोहन सिंह, गोविंद सिंह, भतीजा उमाशंकर सिंह को घटना के संबंध में बताया.
आरोपियों से पुलिस ने बरामद किया हथियार
गवाह बलदेव के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके भाई कैलाश की हत्या की है. प्रार्थी बलदेव राजपूत की सूचना पर आरक्षी केंद्र लालपुर में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया. आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियारों को बरामद किया गया. जांच, विवेचना उपरांत लालपुर थाना प्रभारी ने चारों आरोपी खोरबहरा राजपूत, संजय सिंह राजपूत, रामसिंह और हेमंत सिंह के खिलाफ अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया था. उक्त मामले का विचारण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय मुंगेली में किया गया. साक्ष्य एवं तथ्यों के विश्लेषण से दो आरोपियों खोरबहरा राजपूत एवं संजय राजपूत को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.
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