रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी अधिसूचना अनुसार वर्तमान में केवल देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की गई है, जिसमें से अधिकतर मदिरा की ड्यूटी दरें गतवर्ष अनुसार यथावत रखी गई है। चीप रेंज एवं देशी मदिरा की ड्यूटी दरों में ही आंशिक परिवर्तन किया गया है।

मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण मदिरा की ड्यूटी दर, मदिरा की खरीदी दर, सीव्हीडी दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क आदि के आधार पर किया जाता है। आबकारी विभाग के अधिकारियो ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2026-27 के लिए रेट ऑफर, मदिरा की खरीदी दर, सीव्हीडी दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में वृद्धि होगी।