रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में दिन-ब-दिन कमी आ रही है. एक तरह से माना जा रहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई. इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रदेश के सभी जिलों में धीरे-धीरे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है. भूपेश सरकार के लिए जा रहे बड़े फैसलों की वजह से कोरोना मरीजों में कमी आ रही है. अब तक प्रदेश के 18  जिलों में  31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है.

18 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

छत्तीसगढ़ के 18 जिलों अब तक लॉकडाउन लग चुका है. 18 जिलों के कलेक्टर्स ने लॉकडाउन आदेश जारी किया है. इनमें से ज्यादातर जिलों में 31 मई तक ही तालाबंदी लागू है. 18 जिले बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार, कांकेर, कोंडागांव, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांच, मुंगेली बस्तर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, रायगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जांजगीर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.

क्या है ऑड-ईवन फार्मूला ?

दरअसल, एक तरह का ये दुकान खोलने का सोशल डिस्टेंसिंग है. इसका मतलब एक दिन 1, 3, 5, 7, और 9 नंबर की दुकानें खुलेंगी. मतलब साफ शब्दों में एक-एक दुकान छोड़कर खोलना . सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना. जबकि दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन और सड़क की दूसरी ओर की दुकान अगले दिन खोलने को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

  1. रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया
  2. बिलासपुर में 24 मई तक तालाबंदी
  3. बलौदाबाजार 24 मई तक लॉक
  4. जशपुर में 23 मई तक तालाबंदी
  5. जांजगीर चांपा में 25 मई तक लॉकडा
  6. बेमेतरा में 17 से 31 मई तक लॉकडाउन
  7. सरगुजा में भी 31 तक सब कुछ बंद
  8. कांकेर में 16 मई से 1 जून तक लॉक
  9. कोरबा में 31 मई तक तालाबंदी
  10. धमतरी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
  11. बालोद 31 मई तक लॉक
  12. राजनांदगांव 31 मई तक लॉक
  13. मुंगेली में भी 31 मई तक बढ़ा तालाबंदी
  14. बस्तर में 31 मई तक प्रतिबंध
  15. गौरेला पेंड्रा मरवाही 31 मई तक तालाबंदी
  16. रायगढ़ में 31 मई तक
  17. बीजापुर में 1 जून तक तालाबंदी
  18. दंतेवाड़ा में 31 तक लॉकडाउन

क्या-क्या  छूट मिली ?

  • किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोलने, होम डिलीवरी की छूट रहेगी.
  • केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खुलेंगीं. यहां होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • बैंक, डाकघर को ग्राहकों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की छूट
  • सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगे.

पांबदी के साथ अनुमति

  • थोक अनाज की दुकानों को शाम 5:00 बजे तक अनुमति दी जाएगी.
  • अस्पताल, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें
  • पेट्रोल पंप (आम जनता के लिए नहीं)
  • ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को छूट
  • होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10:00 बजे तक दी जाएगी.
  • दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें
  • एलपीजी, समाचार पत्र, फल, सब्जी
  • रात 9:00 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है.
  • माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच की जा सकती है.
  • जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह 6:00 बजे के बाद कभी नहीं.
  • बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं.
  • विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी.

पूरी तरह से बंद

  • मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम पर पाबंदी
  • मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क बंद
  • धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध
  • कोचिंग कक्षाएं बंद रहेगी.
  • स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए बंद
  • शराब की दुकानें बंद सिर्फ होम डिलीवरी
  • भोजनालय, चौपाटी, ठेला और भोजनालय बंद.
  • सैलून और स्पा सेंटर बंद रहेंगे.
  • बड़ी मंडी और सब्जी बाजार जनता के लिए बंद
  • हर रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material