रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाया जा रहा है. अब राशन कार्डधारियों को मई और जून में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल का निशुल्क वितरण किया जाएगा. मई और जून में अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड, निराश्रित और निशक्तजन को जारी राशन कार्ड में निशुल्क वितरण के लिए चावल का आवंटन 23 अप्रैल को जारी किया जा चुका है. राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय अनुसार निशुल्क वितरण के लिए मई और जून के प्रत्येक माह के लिए 1.97 लाख टन चावल का आवंटन जारी किया गया है.
इस आवंटन के अतिरिक्त मई और जून 2021 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डधारियों को राहत देने के लिए 6 मई 2021 को अतिरिक्त चावल का आवंटन जारी किया जा रहा है. जिसके आधार पर माह मई और जून 2021 के दौरान विभिन्न राशन कार्ड धारियों को निशुल्क चावल की पात्रता होगी. अंत्योदय राशन कार्डधारियों में से 1 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को मई और जून 2021 को 70 किलो चावल का आबंटन किया गया है. अतिरिक्त चावल की मात्रा 10 किलो की होगी. इस प्रकार 1 सदस्य वाले अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी. 2 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो का आबंटन, 20 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 90 किलो चावल की पात्रता होगी.
03 सदस्य वाले राशन कार्डधारियों को 70 किलो चावल का आबंटन और 30 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 100 किलो चावल की पात्रता होगी. 4 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो का आबंटन और 40 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 110 चावल की पात्रता होगी. 05 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो का आबंटन, 50 किलो अतिरिक्त चावल की मात्रा, कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी. अंत्योदय राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को 02 माह की अतिरिक्त पात्रता 10 किलो प्रति सदस्य (5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) होगी.
प्राथमिक राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल की पात्रता होगी.एक सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को माह मई और जून का 20 किलो आबंटन किया गया है. 02 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 40 किलो चावल का आबंटन, 03 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल की पात्रता होगी. 04 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल एवं 10 किलो अतिरिक्त चावल. इस प्रकार कुल 80 किलो चावल की पात्रता होगी. 05 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 70 किलो चावल एवं 30 किलो अतिरिक्त चावल इस प्रकार कुल 100 किलो चावल की पात्रता होगी.
06 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 84 किलो चावल, 36 किलो अतिरिक्त चावल कुल 120 किलो चावल की पात्रता होगी. पांच या 5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड में प्रत्येक सदस्य को माह की अतिरिक्त पात्रता 06 किलो प्रति सदस्य होगी (03 किलो प्रति सदस्य प्रति माह) अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों में चावल के नियमित मासिक आबंटन निःशुल्क वितरण किया जाएगा. सामान्य राशनकार्डों में पूर्व प्रचलित पात्रता और निर्धारित निर्गम मूल्य अनुसार वितरण किया जाएगा. राशनकार्डधारियों द्वारा उपरोक्त पात्रतानुसार चावल का उठाव माह मई में एकमुश्त या मई और जून माह में सुविधानुसार उठाव किया जा सकेगा.
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