कबीरधाम। नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव का मामला दूसरी बार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचा. नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में अंतरिम राहत स्टे की मांग की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने औचित्यहिन मानते हुए नामंजूर कर दिया है.

इसके पूर्व पार्षदों के द्वारा रिपीटेशन क्रमांक 1349 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर 15/3/22 को उच्च न्यायालय बिलासपुर में शासन को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बेस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

मामले की आगामी तिथि 11/4/22 को अंतिम आदेश के लिए नियत की गई है. उच्च न्यायालय के निर्देश पर जल्द ही फ्लोर टेस्ट मतदान प्रतिष्ठित होने की उम्मीद बन गई है.

पूरे जिले की जनता को और नगर पंचायत पांडातराई के जनमानस को अब विश्वास हो गया है कि कोई निर्णय जल्द होगा. पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका एवं केविएट याचिका पर पार्षदों का पक्ष उच्च न्यायालय के वकील सुनील साहू के द्वारा रखा गया.