CG News: रायपुर. ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों पर आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक अक्टूबर से 15 नवम्बर-2023 तक 09 मामलों में 14 आरोपीयों की गिरफ्तारी की गई है. जिसमें यात्री गाडियों में यात्रियों द्वारा कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखें लेकर यात्रा करने के साथ ही पेंट्रीकार की चेकिंग के दौरान गैस सिलेंडर पाए जाने के तीन मामले है.

बिलासपुर आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया है, बता दें कि ऐसे करते पाए जाने पर तीन साल तक का करावास एवं जुर्माना का प्रावधान है, आरपीएफ के सूत्र बताते है कि उक्त अपराध गैर जमानती है, यानी इसमें थाने से जमानत दिए जाने का प्रावधान नहीं है. जानकारी के मुताबिक उक्त कार्रवाई आजाद हिंद एक्सप्रेस, पोरबंदर-हावड़ा एक्सप्रेस और कवि गुरु एक्सप्रेस में की गई है. आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान लगातार जारी रहेगा.