रोहित कश्यप, मुंगेली। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पर 7 साल से दैहिक शोषण करने का युवती ने संगीन आरोप लगाय़ा था. इसके बाद 54 वर्षीय BEO ने 23 वर्षीय युवती के साथ शादी कर ली थी. अब BEO को पवित्र सिंह बेदी को पद से हटा दिया गया है, जबकि उनको DEO कार्यालय में अटैच किया गया है.

BEO की दूसरी शादी के बाद शिक्षा विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है. जबति एक पत्नी के रहते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करना गुनाह है, लेकिन शिक्षा विभाग अधिकारी पर मेहरबान नजर आ रहा है. दूसरी शादी को लेकर कानून कहता है कि गुनाह है, लेकिन BEO ने ये अपराध करने की जुरर्त की है.

इस मामले में हाई कोर्ट के अधिवक्ता रघुवीर सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से शादी करना अपराध है. भारतीय दंड सहिता के तहत दूसरी शादी करने में सात साल की सजा है. फिलहाल शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर सिर्फ खाना पूर्ती कर रहा है, जिससे कई सवाल उपज रहे हैं.

बता दें कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पर 7 साल से दैहिक शोषण करने का युवती ने संगीन आरोप लगाय़ा था. 54 वर्षीय BEO पर शादी का झांसा देकर 23 वर्षीय युवती के साथ 7 साल से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे थे. इसके बाद अब  BEO ने युवती के साथ शादी कर ली थी. दोनों ने तखतपुर सतनाम भवन में शादी की थी.

मामला मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव का है. जहां निवास रत पवित्र सिंह बेदी, जो कि बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में बीईओ के पद पर पदस्थ थे. गांव के ही 23 वर्षीय युवती ने जरहागांव थाना पहुंचकर BEO के खिलाफ दैहिक शोषण का आरोप लगाया था. लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही BEO ने शादी कर ली थी.

देखिए आदेश-