रायपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने रिनॉल्ट कार कंपनी के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है. फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो एक महीने के भीतर उपभोक्ता को नई कार (Duster) या कार की पूरी राशि के साथ, 5 हजार रुपए मानसिक क्षति और 2 हजार रुपए वाद व्यय अदा करें. ये फैसला फोरम के जज बृजेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा 18 फरवरी 2021 को सुनाया है.

 ये है पूरा मामला

राजधानी रायपुर की दावड़ा कॉलोनी की रहने वाली उपभोक्ता चित्रलेखा साहू ने रिनॉल्ट कंपनी की डस्टर कार रायपुरा रिंग रोड स्थित कंपनी के अधिकृत शो रूम महादेवा कार्स से खरीदी. ये कार उनके पति कोषराम साहू अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करते थे.

लेकिन कार लेने के चंद दिनों बाद ही कार के एसी की कूलिंग और एवरेज में समस्या आने लगी. ये शिकायत जब उपभोक्ता ने शो रूम में की तो वहां इंजीनियरों ने कहा कि कार की पहली सर्विसिंग में इन समस्या को देखेंगे. कार की पहली सर्विसिंग 18 जून 2016 को हुई.

इसके कुछ दिनों बाद कार की स्टेरिंग में समस्या आने लगी. पुनः उपभोक्ता ने इसकी शिकायत शो रूम में की. लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वे टूर में गए तो कार की स्टेरिंग जाम हो गई और स्टेरिंग से ऑयल निकलने लगा.

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चूंकि ये बेहद गंभीर था और इससे कभी भी हादसा हो सकता था, इसलिए पुनः उप कार शो रूम से बनवाई, लेकिन उसकी समस्या दूर नहीं हुई. चूंकि कार में 2 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से दी गई थी.

इसलिए उपभोक्ता ने कार को ठीक करने या उसे बदलने का निवेदन किया. लेकिन कंपनी ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खट-खटाया.

यहां से उसे न्याय मिला और फोरम ने रिनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और महादेवा कार्स को 1 महीने के अंदर उपभोक्ता को नई कार या कार की राशि 12 लाख 71 हजार 950 रुपए वापस करने, 5 हजार रुपए मानसिक क्षति और 2 हजार रुपए वाद व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है.