वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. रिटायर्ड फार्मासिस्ट के वेतन से पौने आठ लाख रुपए की रिकवरी करने का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन की रिकवरी नहीं की जा सकती।
बता दें कि घासीराम साहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद से 30 जून 2024 को रिटायर हुए। उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के अन्य देयक नहीं दिए जा रहे थे। विभाग ने कहा कि उनका वेतन निर्धारण गलत हो गया था। इस वजह से 7 लाख 75 हजार रुपए का रिकवरी आदेश जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

याचिकाकर्ता घासीराम ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा था कि रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं हो सकती। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन की रिकवरी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 7 लाख 75 हजार की रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया।
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