
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के पूर्व पीएस अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. अमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलों में केस दर्ज है.
बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर रुख किया था. अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है. उन्होंने पहले निचली अदालत में जानें के लिए कहा है.
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जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी व उनकी पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत की थी. इसमें अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग ,फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं.
शिकायत के आधार पर ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी. इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
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