रायपुर। राजधानी रायपुर में अब रविवार सहित सभी दिनों में दुकानें और बाजार रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आदेश के मुताबिक प्रतिदिन रात 8  बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा. जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान ,सुपर मार्केट और बाजार खोल सकेंगे.

साथ ही राजधानी में फल और सब्जी मंडी और बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि नए आदेश के मुताबिक खुलेंगे.

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