प्रतीक चौहान. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने बिलासपुर और दुर्ग के एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तामीली करने का आदेश डीजीपी को दिया है. राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिलासपुर एसपी के अलावा दुर्ग एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. ये पूरा मामला अर्शदीप बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है.

ये है पूरा विवाद

बिलासपुर निवासी एक महिला को अर्शदीप बिल्डकॉन के डायरेक्टर सरदूल सिंह व सतपाल सिंह और उनके मैनेजर ने 2012-13 में 24 लाख रुपए में 2 BHK मकान बना कर देने का झांसा देते हुए अग्रीमेंट किया था.

  जिसके एवज में 26 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए, लेकिन बिल्डर ने न तो मकान बनाया और न पैसे वापस किये. महिला ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण महिला ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की, जिसमे 2019 में बिल्डर को 26 लाख 50 हजार रुपये ब्याज सहित देने के अलावा क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए गए.

 लेकिन अभी तक बिल्डर ने रकम दी और न ही अदालत में उपस्थित हुआ. बिल्डर दुर्ग का रहने वाला है और बिलासपुर में व्यापार करता है, जिसके चलते दोनो एसपी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसकी तामीली नहीं होने पर अब डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट तामीली का आदेश दिया गया है.