रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बुधवार को इस बात का खुलासा किया है कि डीएमएफ का गठन करने के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार केंद्रीय अधिनियम ने राज्य सरकारों को दिया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के खनिज विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2021 को राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) के गठन आदि के नियमों को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि डी.एम.एफ. के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, विधायक व सांसदगण सदस्य होंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह आदेश समझ से परे है, क्योंकि डीएमएफ का गठन करने के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार केंद्रीय अधिनियम ने राज्य सरकारों को दिया है. जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने नियम बनाकर डीएमएफ का अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान किया था.
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मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी है कि धारा 9-बी की उपधारा 3 के परन्तुक में केंद्र सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई है, वह इस बारे में है कि डीएमएफ द्वारा निधि (फंड) की संरचना और उसके उपयोग के संबंध राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे न कि डीएमएफ के गठन के बारे में निर्देश जारी करें. मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्पष्ट किया है कि 23 अप्रैल 2021 के आदेश के पश्चात् भी विधायकगण जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) में सदस्य बने रहेंगे.
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