दुर्ग। जिले में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है. इस संबंध में कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, पहले दुकानें शाम 6 बजे तक खुलता था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर शाम 8 बजे तक किया गया है. यानी कि अब दुकान अतिरिक्त दो घंटे ज्यादा खुलेंगे.

इसे भी पढ़े- छगः एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते फंसे 3 पटवारी और एक जनपद 

इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत प्रतिशत अनुपस्थिति अनिवार्य किया गया है. यह फैसला कोरोना के घटते संख्या को देखते हुए लिया गया है.

ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे-

  1. सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे.
  2.  स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी.
  3.  सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
  4. चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे.

इसे भी पढ़े- BREAKING : सरकारी कार्यालयों में अब सभी कर्मचारियों की होगी शत-प्रतिशत उपस्थिति, आदेश जारी

इसे भी पढ़े- लोग समय देखकर नहीं होते बीमार, तो सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय निर्धारण क्यों, मरीजों का बड़ा सवाल..

देखिए आदेश की कॉपी-

 

 

देखिए वीडियो-

read more- Chhattisgarh Ranked Second by Central Department of Health and Family Welfare for the FY 2021-22