विप्लव गुप्ता, पेंड्रा। गौरेला में नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने उनकी प्राकृतिक मौत तक कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने नाबालिग से बलात्कार के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को डंडे से चोट पहुंचाया था. दोनों आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने 10-10 हजार रुपे का अर्थदंड भी दिया है और अर्थदंड ना देने पर 4-4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी पड़ेगी.

पूरा मामला 1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना क्षेत्र का है. जहां पर एक गांव में रहने वाली एक नाबालिग जो गाय चराने के लिए जंगल गई थी. वहीं मौका देख कर दो आरोपी राय सिंह से और मनोज वाकरे आए और दोनों ने नाबालिग के साथ बल पूर्वक बलात्कार किया.

नीचता की हद तो यह कि बलात्कार के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट् को डंडे से चोट पहुंचाई, जिसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता की नानी वहां पहुंची तो दोनों अभियुक्त पीड़िता को छोड़कर भाग गए.

गौरेला पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर धारा 376 डी 323 तथा पास्को एक्ट 2012 की धारा 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश गौरेला विनय कुमार प्रधान ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार की बर्बरता पूर्वक सामूहिक दुष्कर्म की घटना से नारी की आत्मा तार-तार हो जाती है और आरोपियों के इस उदारता का व्यवहार किया जाना ठीक नहीं है.

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ऐसे में दोनों आरोपियों को पास्को एक्ट 2012 की धारा 56 के तहत दोनों आरोपियों को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों को 10 – 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है, जिसके भुगतान नहीं किये जाने पर आरोपियों को चार-चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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पीड़िता को इस वारदात में हुए मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा को देखते हुए कोर्ट ने पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत उसके समुचित अधिकार दिए जाने के लिए निर्णय की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने किया था.

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