रायपुर. मिठाई विक्रेताओं को अब अनपैक्ड या खुली मिठाइयों की ट्रे पर भी मिठाई बनाने की तिथि के साथ-साथ उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखनी होगी. इसके साथ ही बिक्री के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉक्स पर भी मिठाइयों की मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना होगा. चालू त्यौहारी सीजन के दौरान लोगों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सजग है. मिठाई दुकानों में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता की भी तेजी से जांच की जा रही है. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और अपने-अपने क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को मिठाई दुकानों और मिष्ठान बनाने के जगहों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि, कलेक्टर ने बासी और गुणवत्ताहीन अनपैक्ड मिठाइयां बेचें जाने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के निर्देंशों का पूरी तरह पालन करने के सलाह भी मिठाई विक्रेताओं को दी है. कलेक्टर डॉ. भुरे ने इन निर्देंशों का उलंघन करने पर भी विक्रेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

दिवाली त्यौहार को देखते हुए मिठाइयों की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में लगातार मिठाई दुकानों और मिठाइयां बनाने जगहों की जांच की जा रही है. मिठाइयों की गुणवत्ता और अनपैक्ड मिठाइयां बेचने के संबंध में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था ने भी खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देंशों का पालन मिठाई विक्रेताओं से कराने की ओर जिलाधीश का ध्यान खींचा है.