छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है. इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड-19 रेगुलेशन 2020 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकॉर्ड संधारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी गए हैं.

इन बिंदुओं पर देना होगा जानकारी

पत्र में कहा गया है कि अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकॉल के खिलाफ है. रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक की एन्ट्री खाली वायल, किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे. अस्पताल प्रबंधन प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टॉक, खपत और मांग के संबंध में पिछले दिनों की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी र्को अनिवार्यतः भेजा जाए.

निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर के लिए आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रॉस स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नहीं दिया जाए, ताकि कोविड-19 अस्पतालों में यह पर्याप्त उपलब्ध रहे.

गलत जानकारी अपलोड करने पर होगी कार्रवाई

मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी कोविड अस्पतालों में बेड उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी दिन में 4 से पांच बार अपडेट किया जाए. पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समीक्षा और औचक निरीक्षण किया जाएगा. पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

read more-  Gasping For Oxygen, Delhi Gets 140 MT Medical Oxygen From Haryana

आप खाने-पीने के शौकीन हैं? तो ये खबरें जरूर पढ़े

  1.  Video: रेस्टॉरेंट स्टाइल में घर पर ही ऐसे बनाए पनीर टिक्का मसाला
  2.   Perfect पानी पुरी बनाने की पूरी रेसेपी, देखे वीडियो

मनोरंजन की खबरें पढ़ने यहां Click करें

  1. Katrina का डीप नेक आउटफिट देख परेशान हुए Salman Khan, देंखे Video
  2. बोल्ड तस्वीरों से सोशल मीडिया पर आग लगा रही रश्मि देसाई, बिकिनी फोटो देख फैंस के उड़े होश…