धमतरी. जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है. उन्होंने जिले में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू में बदलाव करते हुए फिर रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.
वहीं मंगलवार को सभी दुकाने खुली रहेंगी. जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक रविवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अनुमति होगी.
जिला दंडाधिकारी एल्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी.