गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में अहिल्या पैकरा (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तरईगांव), ज्योति साहू (सहायक शिक्षक, मिश्री देवी शासकीय कन्या उ.मा.वि. गौरेला) और कुसुमलता नागेश (शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माझीटोला) शामिल हैं। निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि अहिल्या पैकरा, प्रधान पाठक, प्रा. शाला तरईगांव, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा-तरईगांव के भाग संख्या 54 की बीएलओ हैं, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ख)(2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतः अहिल्या पैकरा, प्रधान पाठक, प्रा. शाला तरईगांव, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा-तरईगांव के भाग संख्या 54 की बीएलओ हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन काल में अहिल्या पैकरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ज्योति साहू, सहायक शिक्षक, मिश्री देवी शासकीय उ.मा.वि. गौरेला, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा-गौरेला के भाग संख्या 23 की बीएलओ हैं, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ख)(2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतः ज्योति साहू, सहा. शि., मिश्री देवी शासकीय उ.मा.वि. गौरेला, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा-गौरेला के भाग संख्या 23 की बीएलओ हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन काल में ज्योति साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

कुसुमलता नागेश, शिक्षक, शासकीय पूर्व मा. शाला माझीटोला, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा, बीएलओ भाग संख्या 11, का कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ख)(2) के विपरीत गंभीर कदाचार है। अतः कुसुमलता नागेश, शिक्षक, शासकीय पूर्व मा. शाला माझीटोला, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 कोटा, बीएलओ भाग संख्या 11 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन काल में कुसुमलता नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।