प्रशांत सिंह, जांजगीर-चांपा। जिला सहकारी बैक जांजगीर के नोडल अधिकारी अश्वनी पाण्डेय पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि 145 किसानों के खाता में फर्जी तरीके से समर्थन मूल्य में धान बेचा गया था. जिला प्रशासन ने धान खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर खाता पर रोक लगाई थी. इसके बावजूद नोडल ने कलेक्टर के आदेश का अवहेलना करते हुए 61 लाख से अधिक राशि का अवैध तरीके से भुगतान कराया. कलेक्टर के आदेश पर जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्य पालन अधिकारी ने निलंबित किया है.
जानकारी के अनुसार, तहसील नवांगढ़ अन्तर्गत धान उपार्जन केंद्र तुलसी और किरीत में शासकीय भूमि का फर्जी पंजीयन कर अवैध बिक्री किये 145 कृषकों का होल्ड कर राशि आहरण भुगतान पर रोक लगाई गई थी. उक्त होल्ड और बोनस राशि को संबंधित किसानों को भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल गठित कर जांच कराई गई. जांच प्रतिवेदन अनुसार होल्ड राशि रूपये 77 लाख 15 हजार 336 रूपये में से 61 लाख 62 हजार 888 रुपये अवैध आहरण कर भुगतान पाये जाने पर अश्वनी कुमार पाण्डेय नोडल अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ी पाई गई. जिसके बाद निलंबित की कार्रवाई की गई.
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