सत्या राजपूत, रायपुर. रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) से नियमानुसार इंटर्नशिप कर चुके छात्रो को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के मामले में आखिरकार छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (CGMC) ने रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के अधिष्ठाता, डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम के खिलाफ कार्रवाई की है. काउंसिल ने डॉ. सेंदराम के पंजीयन को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है.

काउंसिल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम के पंजीयन को 04.08.2022 से दिनांक 03.11.2022 तक निलंबित किया जाता है. साथ ही आदेश में ये भी उल्लेखित है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम, कोई भी चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेगें. साथ ही कोई भी शासकीय प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार नहीं होंगे. यदि वह निलंबन की अवधि में चिकित्सकीय कार्य करते पाया जाता है तो नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

ये था पूरा मामला

बता दें कि डॉ. प्रोजित कुमार, डॉ. आयुष स्वर्णकार, डॉ. अवनीश कुमार सिंह, डॉ. अभिषेक राय, डॉ. असीम चंद्र सिंह ठाकुर और डॉ. राहुल चौहान द्वारा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) के अधिष्ठाता, डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम, इंटर्नशिप इंचार्ज डॉ. रोही किरण अखाड़े समेत छात्र शाखा प्रमुख डॉ. रंजीत कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता के आरोपो के अनुसार रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, (रिम्स) से नियमानुसार इंटर्नशिप कर चुके छात्रो को इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने की बात कही गई थी.

बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे डॉ. सेंदराम

इस संबंध में छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के द्वारा अधिष्ठाता रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स) को नियमानुसार इंर्टनशिप पूरा कर चुके छात्र-छात्रा को इंर्टनशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था. इसके बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल ने उन्हें ऐथिक्स कमेटी की आहुत बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दो बार मौका दिया था. लेकिन सेंदराम, बैठक में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद सामान्य सभा के समस्त सदस्यों ने चर्चा के बाद डॉ. गंभीर सिंह सेंदराम के पंजीयन को निलंबित करने का निर्णय लिया.

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