कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य हो सकता है। विधायक मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। जिसमे कहा गया है कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खुद व अपनी पत्नी रूबीना द्वारा एसबीआई से लिये गए लोन का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद नियत की है।
बीजेपी प्रत्याशी ने लगाई याचिका
भोपाल मध्य विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने हाई कोर्ट में आरिफ मसूद के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है “साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य सीट से वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपने नामांकन में बैंक से लिये गए लोन के संबंध में जानबूझकर जानकारी छुपाई है।
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बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर करीब 34 लाख तथा उनकी पत्नी पर करीब 31 लाख रुपये लोन है। एसबीआई ने उनके बैंक खातों को एनपीए कर दिया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी किये हैं। याचिका में कहा गया है कि नामांकन में उन्होंने गलत जानकारी दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिये गए प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा नामांकन में गलत जानकारी देने के कारण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।
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