अशोक कुमार जायसवाल, चंदौली. अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूपौली चौकी के चौकी प्रभारी समेत 7 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक दलित महिला और उसके परिजनों के साथ गंभीर उत्पीड़न और हिंसा के आरोप लगाए गए हैं.
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता रीता देवी ने 6 जुलाई 2023 की घटना को लेकर एससी/एसटी न्यायालय चंदौली में प्रार्थना पत्र दिया था. आरोप है कि भूपौली चौकी प्रभारी अमित सिंह अपने सहयोगियों के साथ रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पीड़िता की मड़ई में जबरन घुस आए. पीड़िता के अनुसार, इस दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और अभद्र व्यवहार किया. जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मड़ई तोड़ने और आगजनी की धमकी दी गई.
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पीड़िता का आरोप है कि बसंत और ओमप्रकाश ने मिलकर मड़ई में आग लगा दी, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ. घटना का विरोध करने पर पीड़िता के ससुर राधेश्याम के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि चौकी प्रभारी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारकर तालाब में गिरा दिया और बाद में लाठी-डंडों से पिटाई की, जिससे उनके हाथ की एक उंगली टूट गई. पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने थाना, एसडीएम और डीएम स्तर पर शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई. अंततः न्यायालय की शरण लेनी पड़ी.
SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस
न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के बाद 7 जनवरी 2026 को अलीनगर पुलिस ने चौकी प्रभारी अमित सिंह सहित सात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस पंजीकृत किया गया है. अलीनगर थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है.
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इधर पीडीडीयू नगर के क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. चौकी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब सभी की नजरें जांच की दिशा और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
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