नई दिल्ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव नतीजों पर रोक लगाने की मांग की है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ‘आप’ और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और सीएमसी से जवाब मांगा और प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने मेवर पद के लिए एक दिन पहले हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.


इससे पहले इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस-आप गठबंधन को मंगलवार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब निगम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव पर विवाद के बीच केवल चार वोटों से जीत हासिल करके लगातार नौवीं बार मेयर पद पर कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा पार्षद होने के बावजूद आप-कांग्रेस गठबंधन हार गया। पीठासीन प्राधिकारी अनिल मसीह ने 36 में से 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। बीजेपी को 16 वोट मिले, जबकि, आप-कांग्रेस गठबंधन के 20 पार्षद होने के बावजूद 12 वोट आए।


कुलदीप कुमार ने मांग की कि हाईकोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नये चुनाव करवाया जाएं, ताकि इसकी निष्पक्षता बरकरार रहे. याचिका में कहा गया है, ‘पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही कमजोर तरीके से सदन को संबोधित किया कि वह चुनाव लड़ रहे दलों द्वारा नामित सदस्यों से कोई सहायता नहीं चाहते हैं और वह वोटों की गिनती खुद करेंगे.