चंडीगढ़। पंजाब में हुए चंडीगढ़ दुष्कर्म मामले में आरोप तय किए जाने पर रोक की मांग को लेकर सिमरजीत सिंह बैंस की याचिका पर फिलहाल लुधियाना की कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी. 44 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में सिमरजीत सिंह मुख्य आरोपी हैं. एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर बैंस और उनके दो भाइयों सहित पांच लोगों के खिलाफ 16 जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया गया था. Read More –Punjab News: देश के प्रमुख एयरलाइंस ने दिए विमानों की खरीद का आर्डर, जाने डिलीवरी के समय और विवरण
वहीं, मंगलवार को बैंस और पंजाब सरकार के वकील ने सहमति जताई कि वह हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई का इंतजार करेंगे और लुधियाना की स्पेशल कोर्ट से आग्रह करेंगे कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मामले पर सुनवाई तय की जाए. हाईकोर्ट ने मामले पर 6 फरवरी 2023 के लिए सुनवाई तय की है.
बैंस की तरफ से याचिका में कहा गया कि लुधियाना स्पेशल कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला खारिज किया जाए, जिसमें केस से जुड़े दस्तावेज देने की मांग खारिज कर आरोप तय करने पर जिरह के लिए सुनवाई तय की गई थी. स्पेशल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
ये है पूरा मामला
बता दें कि, पिछले साल जुलाई में एक कथित बलात्कार के मामले में केस दर्ज होने के एक साल बाद लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के प्रमुख और आत्म नगर के पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने लुधियाना की एक स्थानीय अदालत में चार अन्य लोगों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया.
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